दंगा भड़काने के मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला
आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा भड़काने के एक और मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, 16 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी।

ताहिर हुसैन, एआई एडिटेड तस्वीर
HighLights
ताहिर हुसैन दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 16 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई।
लूट, आगजनी समेत अन्य आरोपों से ताहिर हुसैन बरी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने के एक और मामले में दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के कोर्ट ने बताया कि हालांकि लूट, आगजनी समेत अन्य आरोप में उसे बरी कर दिया गया है।
कई आरोपियों को मिली राहत
मामले में सह-आरोपित रियासत अली, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रिहान व गुलफाम को सभी आरोप से बरी किया गया है। अब 16 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी।
10 लाख हुआ नुकसान
24 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इरशाद अली नाम के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उसकी दुकान का शटर तोड़ा और लूटपाट की। इसके बाद दुकान में आग लगा दी।
दंगाइयों ने करीब 18 लाख रुपये का सामान दुकान से लूटा। इमारत को नुकसान पहुंचने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ।
नाले में मिला था शव
इसी एफआइआर में दूसरे शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने आरोप लगाया था कि दंगाई ताहिर हुसैन के नाम के नारे लगा रहे थे। वह बार-बार कह रहे थे कि ताहिर हुसैन उनके साथ है।
बता दें कि दंगे के दौरान आइबी कर्मी अंकित शर्मा की खजूरी इलाके में हत्या हुई थी। उनका शव दिल्ली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले में मिला था। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक माह पहले ही ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया था।
