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दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Published: Mon, 05 Oct 2026 09:54 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश देने वाली याचिकाओं को ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति पर याचिकाएं सूचीबद्ध करेगा।

  2. याचिकाएं दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग करती हैं।

  3. न्यायालय समान लंबित मामलों की जांच करेगा, फिर सुनवाई करेगा।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जिनमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने एक वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस नागरिकों, छात्रों और सांसदों समेत पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है।

ऐसे मामले पहले से ही अदालत में लंबित हैं: सुप्रीम कोर्ट

याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि वह यह पता लगाएगी कि क्या ऐसे ही मामले पहले से ही अदालत में लंबित हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, क्या राहत मांगी गई है? याचिकाकर्ता कौन है? क्या यह जनहित याचिका है? वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए खास निर्देश चाहता है कि दिल्ली पुलिस कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे।

वो इन मुद्दों पर विचार करेगी : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि सूचीबद्ध करने का फैसला करने से पहले वह इस मुद्दे पर विचार करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर ऐसे ही कुछ मामले हैं, तो हम पता लगा लेंगे। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे, फिर आप अपनी दलीलें रखिएगा।