अनधिकृत कॉलोनियों में बने होटल और गेस्ट हाउस को सीलिग से राहत
बाद अब यह निगम के हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेकर इनका संचालन कर सकेंगे। इसको लेकर स्थायी समिति के सदस्य इंद्रजीत सहरावत ने पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद शुक्रवार की स्थायी समिति की बैठक में पॉलिसी को पारित कर दिया गया। इंद्रजीत सहरावत ने इसको लेकर आयुक्त पुनीत कुमार गोयल का आभार प्रकट किया है जिन्होंने त्वरित और गंभीरता से इस प्रस्ताव को पारित कराया। उल्लेखनीय है दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को पारित किया था। इसके तहत दिल्ली के स्पेशल एरिया अनधिकृत नियमित कालोनी अनधिकृत कॉलोनी गांव की आबादी और शहरीकृत गांव की आबादी में बने मकानों को सीलिग व तोड़फोड़ से राहत दी गई थी। अब यह राहत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
अनाधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ से राहत देने वाले कानून दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट का फायदा अब होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को भी मिल सकेगा। इस संबंध में फिलहाल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके बाद अब अनधिकृत कालोनियों में चलने वाले गेस्ट हाउस और होटल निगम से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, निगम के भवन निर्माण के नियम अभी भी इन पर लागू होंगे और मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जा सकेगी।
इस प्रस्ताव के बाद सबसे पहले राहत महिपालपुर में बने उन होटलों को राहत मिलेगी, जिन्हें निगम ने हाल ही में क्लोजर नोटिस जारी किया था। अब इन होटलों व गेस्ट हाउस के संचालक निगम से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेकर इनका संचालन कर सकेंगे। स्थायी समिति के सदस्य इंद्रजीत सहरावत ने पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को पारित किया। इसके बाद सहरावत ने आयुक्त पुनीत कुमार गोयल का आभार प्रकट किया है।
दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने पारित किया था। इसके तहत दिल्ली के स्पेशल एरिया, अनधिकृत नियमित कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनी, गांव की आबादी और शहरीकृत गांव की आबादी में बने मकानों को सीलिग व तोड़फोड़ से राहत दी गई थी। अब यह राहत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। करोल बाग में बिना लाइसेंस वाले किचन होंगे बंद
करोल बाग की घटना के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उन होटल और गेस्ट हाउस के किचन को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं, जो बिना लाइसेंस के चल रहे है। निगम द्वारा जारी आदेश के बाद होटल या गेस्ट हाउस में अवैध तरह से चलने वाले किचन को बंद करना होगा। नहीं तो होटल का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।