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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, सोनिया माथुर व मोनिका अरोड़ा बनीं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की महिला सदस्य

Published: Tue, 15 Sep 2026 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2026 07:25 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर व अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) का महिला सदस्य नियुक्त किया है।

सोनिया माथुर मोनिका अरोड़ा। जागरण

सोनिया माथुर मोनिका अरोड़ा। जागरण

HighLights

  1. मुख्य न्यायाधीश ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में महिला सदस्य नियुक्त कीं।

  2. वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और मोनिका अरोड़ा को सदस्य बनाया गया।

  3. यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बीसीडी गठन को पूरा करती है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर व अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) का महिला सदस्य नियुक्त किया है।

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा पत्र जारी किया गया है। यह कदम दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के तहत बीसीडी के गठन को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दिए थे?

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बीसीडी में शामिल की जाने वाली दो महिला सदस्यों को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाई कोर्ट की पूर्व महिला जजों या बार में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली सीनियर महिला सदस्यों में से नामित किया जाएगा।

इसके बाद जारी एक निर्देश में मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के भीतर बीसीडी में दो महिला सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था।

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