दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ के आरोप तय
-खिड़की एक्सटेंशन छापामारी मामले में युगांडा निवासी महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस -अ
-खिड़की एक्सटेंशन छापामारी मामले में युगांडा निवासी महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
-अदालत ने कहा, सभी आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त सुबूत जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
खिड़की एक्सटेंशन छापामारी मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती व अन्य पर पटियाला हाउस की एक अदालत ने युगांडा निवासी महिला से छेड़छाड़, बंधक बनाने व दंगा करने समेत कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त सुबूत हैं।
आरोपित सोमनाथ भारती व अन्य ने खुद को दोषी न मानते हुए ट्रायल का सामना करने की दलील दी। इस पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोप तय करने का आदेश दिया। जनवरी 2014 के इस मामले में अब कोर्ट ट्रायल शुरू होगा। 15 जनवरी 2014 की आधी रात को सोमनाथ भारती व आप के अन्य नेताओं ने मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन क्षेत्र में एक घर पर छापेमारी की थी। वहां रहने वाली युगांडा निवासी महिला ने 18 जनवरी 2014 को कोर्ट में अर्जी देकर केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद सोमनाथ भारती व 16 अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 149 (दंगा), 354 (छेड़छाड़), 354 सी (ताक-झांक करना), 342 (बंधक बनाना), 506 (धमकी देना), 143 (भीड़ जमा करना), 509 (महिला को अपमानित करना), 153 ए (दो समूह या धर्मो में शत्रुता को बढ़ावा देना), 323 (हमला करना), 452 (घर में जबरदस्ती घुसना) व 186 (कार्य में बाधा पहुंचाना) के तहत आरोप तय किए हैं।