शशि थरूर को मिली सशर्त अग्रिम जमानत
- कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश से बाहर जाने पर पाबंदी - सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपित
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विशेष अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि शशि थरूर कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और न ही सुबूतों से कोई छेडछाड करेंगे। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है।
दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसके बाद अदालत ने फैसला बृहस्पतिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर को खुदकशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपित सांसद शशि थरूर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को दायर की थी। थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपित मानते हुए कोर्ट से सात जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद थरूर के वकील की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा गया था कि बगैर गिरफ्तारी के अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और एसआइटी मामले की जांच पूरी कर चुकी है। अब इस केस में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन हत्या के कोई सुबूत नहीं मिले थे। फिर फॉरेंसिक साइक्लोजिकल प्रोफाइलिंग, विशेषज्ञ की राय और तकनीकी जाच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत चार्जशीट पेश की गई थी।