'चाय-समोसा खिलाओ और जुर्माना माफ', दिल्ली HC का चौंकाने वाला फैसला; 50 हजार पेनल्टी पर रखी अनोखी शर्त
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना हटाने के लिए एक अनोखी शर्त रखी ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने रखी अनोखी शर्त। फोटो: आर्काइव
HighLights
चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट ने अनोखी शर्त रखी
50 हजार का जुर्माना हटाने के लिए चाय-समोसे बांटने का निर्देश
याचिकाकर्ता के वकीलों को डीएचसीबीए कर्मचारियों को देना होगा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को हटाने के लिए अनोखी शर्त रखी।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के कर्मचारियों को चाय और समोसे बांटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस निर्देश का पालन करने को कहा है।
पहले कंपनी पर लगा था 50 हजार जुर्माना
मामला याचिकाकर्ता कंपनी इंडस बिर्रा बेवरेजेज और उसके अधिकारियों के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ा है। कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को रद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था।
कोर्ट ने पहले कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
जुर्माना हटाने के बदले दिया निर्देश
बाद में कोर्ट ने पहले लगाए गए जुर्माने को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता के वकीलों को डीएचसीबीए के कर्मचारियों को चाय और समोसे खिलाने के लिए कहा।
पीठ ने वकीलों को एक सप्ताह के भीतर इसका पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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