हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद AAP नेता सौरभ भारद्वाज की खुली चुनौती, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में किए गए पोस्ट पर बवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का ...और पढ़ें
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दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने का आदेश दिया। फाइल फोटो
HighLights
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश दिया।
सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है यह विवाद।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी महासचिव एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
इसी बीच, AAP दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट आदेश के बाद भी अपना पुराना पोस्ट दोबारा शेयर कर खुली चुनौती दी। उन्होंने लिखा, "मैं यह पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं इसके लिए जेल जाने को तैयार हूं। हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहते हैं।"

दूसरे पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की पुलिस ने कभी नहीं बताया कि अंकिता को किस 'VIP गेस्ट' को 'स्पेशल सर्विस' देने के लिएदबाव बनाया जा रहा था। कौन था वो VIP? भाजपा सरकार इस पर चुप क्यों है? हिंदू संगठन अब कहां हैं?
बता दें कि जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) सहित कई प्रतिवादियों को 24 घंटे के अंदर ऐसे पोस्ट हटाने और आगे ऐसे कंटेंट पोस्ट करने से रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए कहा कि ऐसे आरोपों से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि 2022 में उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हाल में अभिनेत्री उर्मिला सांवर द्वारा जारी ऑडियो-वीडियो में दुष्यंत गौतम को कथित 'VIP गेस्ट' बताया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। गौतम ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग वाली मानहानि याचिका दायर की।
यह मामला राजनीतिक विवाद को और गरमा रहा है। कोर्ट ने अगर पोस्ट नहीं हटाए गए तो प्लेटफॉर्म्स को खुद हटाने का भी निर्देश दिया है। अगली सुनवाई मई में होगी।
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