विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया मोड़, BJP सांसद दुष्यंत गौतम के खिलाफ पोस्ट पर हाई कोर्ट की रोक

Published: Wed, 07 Jan 2026 05:53 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य को भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य को भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य को भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई अन्य लोगों को सोशल मीडिया पर बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ किए गए मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कई अन्य प्रतिवादियों को भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम को VIP के तौर पर नाम लेकर या निशाना बनाकर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने या सर्कुलेट करने से रोक दिया है।

बेंच ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कंटेंट नहीं हटाया जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने नियमों के अनुसार उसे हटा देना चाहिए। कोर्ट ने एक्ट्रेस उर्मिला सांवर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी निर्देश जारी किए।

मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अगर मानहानिकारक सामग्री को हटाने का अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

2022 में, पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया गया और एक सेशन कोर्ट ने उन्हें इस अपराध के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

यह भी पढ़ें: 8 साल की बच्ची की मौत का दर्द... हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- ई-रिक्शा नियम क्यों नहीं लागू?