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8 साल की बच्ची की मौत का दर्द... हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- ई-रिक्शा नियम क्यों नहीं लागू?

Published: Wed, 07 Jan 2026 04:56 PM (IST)Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:12 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा नियमों को सख्ती से लागू करने की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य ...और पढ़ें

मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को है। कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर

मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को है। कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा से जुड़े कानूनों और नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता मनीष पाराशर ने अपनी याचिका में कहा कि अगस्त 2025 में जाफराबाद इलाके में लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से एक बिना रजिस्टर्ड, बिना इंश्योरेंस और खराब हालत वाला ई-रिक्शा पलट गया, जिससे उनकी आठ साल की बेटी की मौत हो गई थी।

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