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Delhi Politics: तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का घट गया वजन, जेल प्रशासन ने बताया- 98 से 75 KG के हुए AAP नेता

Delhi Politics मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के वर्तमान वजन की जानकारी न देने पर उनके वकील ने आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जेल प्रशासन ने जैन के वर्तमान वजन के बारे में पूछा ।

By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyWed, 30 Nov 2022 08:37 AM (IST)
Delhi Politics: तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का घट गया वजन, जेल प्रशासन ने बताया- 98 से 75 KG के हुए AAP नेता
जेल में सत्येंद्र जैन का वजन 98 से घटकर 75 किलो हुआ

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन कम हो गया है। जेल प्रशासन ने विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के कोर्ट को बताया कि जब जैन न्यायिक हिरासत में लगाए गए थे, उनका वजन 98 किलो था। जैन के वर्तमान वजन की जानकारी न देने पर उनके वकील ने आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जेल प्रशासन ने पूछा कि जैन का वर्तमान वजन कितना है, जिस पर जवाब दिया गया कि 75 किलो।

अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को सूचीबद्ध की गई है। सत्येंद्र जैन की ओर से दायर अर्जी में आरोप लगाया गया था कि जेल प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2022 को प्रस्तावित एमआरआइ स्कैन सिहत कई अन्य चिकित्सा जांचें नहीं कराई। अर्जी में दावा किया था कि उनका 28 किलो कम हुआ है। इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा था।

नौ दिसंबर को होगी सुनवाई

जेल प्रशासन ने जवाब में कोर्ट को बताया कि जैन को दस्त होने की वजह से निर्धारित तिथि पर जांच नहीं हो सकी थी। साथ ही बताया कि 30 नवंबर को लोकनायक अस्पताल में उनका एमआरआइ स्कैन कराया जाएगा, जिसकी दो दिन बाद इस कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। इस केस के मुख्य मामले में भी मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जो कि नौ दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। वहीं सुनवाई के दौरान सह आरोपित वैभव जैन और अंकुश जैन ने अपनी कंपनियों के बोर्ड के प्रस्तावों पर जेल में हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने सहमति दे दी।

जमानत के लिए हाई कोर्ट का किया रुख

मनी लांड्रिंग मामले में जमानत के लिए मंगलवार को सत्येंद्र जैन का दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इन्कार करने के 17 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है। जैन ने याचिका में कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। इस सप्ताह के अंत में याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।

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