सत्य निकेतन हादसा केस: PG संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली कोर्ट ने सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के मामले में संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज ...और पढ़ें

सत्य निकेतन पीजी हादसे में संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
HighLights
पीजी संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में कोर्ट का फैसला।
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया यह महत्वपूर्ण आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत ढहने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पीजी संचालक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने यह आदेश पारित किया।
बुधवार को पुलिस ने पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के संचालकों में से एक सुधांशु को गिरफ्तार किया था। यह आवास दो व्यावसायिक साझेदारियों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिन्होंने अगस्त 2025 में संपत्ति को लीज पर लिया था। पीजी का दूसरा संचालक त्यागी अभी भी फरार है। घटना में कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी।
सनोज और महेश भी गिरफ्तार
संचालक सुधांशु के साथ ही पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज और महेश को भी गिरफ्तार किया है। महेश हरिराम गुप्ता का बेटा है, जो पीजी का मालिक है। पुलिस ने जांच के संबंध में इन दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया है और अन्य जांच बाकी है।
