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हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा पर सुनवाई टली, ED को दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश

Published: Sat, 24 Jan 2026 06:55 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर दलीलें पेश करने ...और पढ़ें

रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी पर चल रहा है मुकदमा। फाइल फोटो

रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी पर चल रहा है मुकदमा। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी राॅबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को समय दे दिया है।

तर्क दाखिल करने के लिए समय दिया

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी के लिए तय की है। अदालत ने इस दौरान मामले से संबंधित दस्तावेज की सूची दाखिल न करने पर ईडी को फटकार लगाई है। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और उनके साथ अधिवक्ता फैजान खान की दलीलें सुनने के बाद ईडी को दस्तावेज और तर्क दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली तारीख से पहले आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश दिया।

वाड्रा जुलाई में ईडी के समक्ष पेश हुए

ईडी ने दिसंबर 2025 में यूके स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कारोबारी राॅबर्ट वाड्रा को आरोपित बनाया गया। इस मामले में वाड्रा को वर्ष 2019 में अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ईडी के अनुसार जांच के दौरान वाड्रा की भूमिका संजय भंडारी से जुड़े वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में सामने आई है। वाड्रा जुलाई में ईडी के समक्ष पेश हुए थे, जहां उनका बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था।

एजेंसी किस बात की कर रही है जांच?

ईडी राबर्ट वाड्रा के खिलाफ तीन अलग-अलग मनी लांड्रिंग मामलों की जांच कर रही है, जिनमें से दो भूमि सौदों से जुड़े हैं। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि इन सौदों से उत्पन्न धन को भंडारी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के जरिए घुमाया गया या नहीं।

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