नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आज से संपत्ति की रजिस्ट्री हुई महंगी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज से संपत्ति की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। नोएडा के सेक्टर 15 ए व 44 में आवासीय संपत्ति की रजिस्ट्री कराना सबसे महंगा हो गया है।
नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज से संपत्ति की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। नोएडा के सेक्टर 15 ए व 44 में आवासीय संपत्ति की रजिस्ट्री कराना सबसे महंगा हो गया है।
व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र नोएडा के सेक्टर 18 में कामर्शियल संपत्ति की रजिस्ट्री कराना भी सबसे महंगा होगा। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में आवासीय व अल्फा कामर्शियल बेल्ट में व्यावसायिक संपत्ति की खरीदना महंगा हो गया है।
कृषि भूमि में औसतन दस फीसद की बढ़ोतरी की गई है। फ्लैट खरीदने वालों को राहत देते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुमंजिला इमारतें तेजी से बढ़ रही हैं। बिल्डर सुविधाओं के नाम पर खरीदारों से मोटा शुल्क वसूलते हैं।
खरीदारों को राहत देते हुए प्रशासन ने इस बार फ्लैट के लिए सर्किल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लिफ्ट, स्वीमिंग पूल, सुरक्षा समेत अन्य सुविधाओं के नाम पर वसूले जाने वाले शुल्क को पांच फीसद से घटाकर तीन फीसद कर दिया गया है। अधिकतम 25 फीसद शुल्क को घटाकर भी 15 फीसद कर दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा में सुविधा शुल्क दो फीसद बरकरार रखा गया है, लेकिन अधिकतम शुल्क को 12 फीसद से घटाकर दस फीसद कर दिया गया है। बहुमंजिला इमारतों में भी मंजिलवार छूट दी गई है। पूर्व में तीसरे व उससे ऊपरी तल पर पांच फीसद छूट लागू थी।
इसकी अधिकतम सीमा बीस फीसद थी। इसे घटाकर दो फीसद कर दिया गया है। हालांकि अधिकतम सीमा बीस फीसद ही रखी गई है। लेकिन यह छूट अब पांचवें तल से लागू होगी। चार हजार वर्गमीटर तक की औद्योगिक संपत्ति के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इससे अधिक क्षेत्रफल की संपत्ति के लिए आवंटन दर व लीजरेंट को जोड़कर सर्किल रेट तय किया गया। अगर पूर्व में सर्किल रेट इससे अधिक है तो वह लागू रहेगा। ग्रेटर नोएडा के विकसित सेक्टरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में सर्किल रेट में एक हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की बढ़ोतरी की गई है।