जेल में रहेंगे आरोपित विधायक दूसरी बार जमानत याचिका खारिज
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट और बदसुलूकी मामले में
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट और बदसुलूकी मामले में आरोपित प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।
हालांकि याचिका में दलील दी गई थी कि हाल ही में प्रकाश जारवाल की शादी हुई है, ऐसे में उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हाल ही में शादी होने के बाद भी जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 56 वर्ष के अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है वह काफी गंभीर है। ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट करने के मामले में जमानत याचिका खारिज की है। वहीं अब आरोपित दोनों विधायकों के वकील हाई कोर्ट में नए सिरे से जमानत की अर्जी लगाएंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को एक बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।