Move to Jagran APP

शरजील की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध

जासं नई दिल्ली जामिया हिसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत या

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Jun 2020 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 10:33 PM (IST)
शरजील की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध
शरजील की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध

जासं, नई दिल्ली : जामिया हिसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर पुलिस ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि इमाम ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान दिया था। पुलिस ने कहा कि इमाम किसी भी तरह की राहत पाने के योग्य नहीं है। इमाम की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि इमाम का भाषण सांप्रदायिक था और इसने धर्मो के बीच नफरत पैदा की। इमाम ने निचली अदालत द्वारा जाच की अवधि 3 महीना और बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर 10 जून को सुनवाई होगी। अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से शपथपत्र दाखिल किया गया।

loksabha election banner

जामिया हिसा मामले में शरजील को देश-विरोधी नारेबाजी के मामले में 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले कि जाच के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर 3 महीने जाच की समय-सीमा बढ़ाने की माग की थी। निचली अदालत ने 25 अप्रैल को पुलिस को तीन महीने का और समय दे दिया था। शरजील ने निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा है कि कानून के तहत तीन महीने के भीतर उसे पुलिस को आरोप पत्र दाखिल कर देना चाहिए था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इस हिसाब से उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि तीन महीने का समय पूरा हो चुका है और आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.