शरजील की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध
जासं नई दिल्ली जामिया हिसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत या
जासं, नई दिल्ली : जामिया हिसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर पुलिस ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि इमाम ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान दिया था। पुलिस ने कहा कि इमाम किसी भी तरह की राहत पाने के योग्य नहीं है। इमाम की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि इमाम का भाषण सांप्रदायिक था और इसने धर्मो के बीच नफरत पैदा की। इमाम ने निचली अदालत द्वारा जाच की अवधि 3 महीना और बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर 10 जून को सुनवाई होगी। अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से शपथपत्र दाखिल किया गया।
जामिया हिसा मामले में शरजील को देश-विरोधी नारेबाजी के मामले में 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले कि जाच के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर 3 महीने जाच की समय-सीमा बढ़ाने की माग की थी। निचली अदालत ने 25 अप्रैल को पुलिस को तीन महीने का और समय दे दिया था। शरजील ने निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा है कि कानून के तहत तीन महीने के भीतर उसे पुलिस को आरोप पत्र दाखिल कर देना चाहिए था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इस हिसाब से उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि तीन महीने का समय पूरा हो चुका है और आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।