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बेंगलुरु की लॉ यूनिवर्सिटी में आरक्षण के खिलाफ याचिका

में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में 25 फीसद स्थानीय आरक्षण लागू करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई तो पीठ ने सुनने से इन्कार करते हुए अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई शुरू हुई तो

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 10:12 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 10:12 PM (IST)
बेंगलुरु की लॉ यूनिवर्सिटी में आरक्षण के खिलाफ याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में 25 फीसद स्थानीय आरक्षण लागू करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई तो पीठ ने सुनने से अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अन्य पीठ ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय दिल्ली (एनएलयूडी) द्वारा आरक्षण देने के ऐसे ही मामले पर रोक लगा दी थी। राजधानी के छात्रों को एनएलयूडी द्वारा 50 फीसद सीटें आरक्षित करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने 29 जून को रोक लगा दी थी।

लिहाजा बेंगलुरु की युनिवर्सिटी पर भी इस तरह के आरक्षण को निरस्त करने का आदेश दिया जाए।


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