विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को मिली राहत, याचिका रद
विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह की कुत्ते वाली टिप्पणी पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने रद कर दिया। अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन शब्दों को माननीय मंत्री जी ने इस्तेमाल किया है उसे
नई दिल्ली। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह की कुत्ते वाली टिप्पणी पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने रद कर दिया।
सोमवार को शिकायतकर्ता और अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन शब्दों को माननीय मंत्री जी ने इस्तेमाल किया है उसे दिल्ली पुलिस आपत्तिजनक नहीं मानती। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह नजरिया बेहद दुखद है। कोर्ट ने याचिका कर्ता को सुनने के बाद उसे रद कर दिया।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कड़कड़डूमा अदालत के महानगर दंडाधिकारी मुनीष गर्ग के समक्ष शिकायतकर्ता और अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम ने कहा था कि वीके सिंह ने टिप्पणी से दलितों का अपमान किया है।
इसके साथ उन्होंने जाफराबाद थाने के प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और केस दर्ज करने से इन्कार कर दिया।
गौरतलब है कि वीके सिंह ने अपने बयान में कहा था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारता है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।