आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली के होटल हयात में एक जोड़े को जान से मारने की धमकी देने के आरोपित पूर्व बसपा सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसे सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने आशीष को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद के समक्ष पेश किया। आशीष की जमानत याचिका पर सुमित आनंद ने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे के खिलाफ दर्ज एफआइआर से ही उसके घमंड और अहंकार को देखा जा सकता है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के होटल हयात में एक जोड़े को जान से मारने की धमकी देने के आरोपित पूर्व बसपा सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसे सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने आशीष को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद के समक्ष पेश किया। आशीष की जमानत याचिका पर सुमित आनंद ने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे के खिलाफ दर्ज एफआइआर से ही उसके घमंड और अहंकार को देखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से आशीष की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि आशीष पर दक्षिणी दिल्ली स्थित होटल हयात में एक युवक व युवती के सामने हथियार लहराने एवं उन्हें धमकाने का आरोप है। घटना 14 अक्टूबर तड़के 3: 40 बजे की है। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने आशीष पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
दिल्ली पुलिस जहां आशीष के उत्तर प्रदेश में होने की बात कह रही थी और उसकी तलाश में एक टीम लखनऊ भेजी गई थी। वहीं दूसरी ओर बृहस्पतिवार सुबह आशीष ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इससे पहले उसने अपना एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि वह न्यायपालिका का सम्मान करता है, लेकिन उसे वांछित आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में आत्मसर्मपण करने के बाद अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया था।