संसद मार्ग पर प्रदर्शन के आठ आरोपितों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत, 9 को पहले ही मिल चुकी है बेल
दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शन करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आठ आरोपियों को जमानत दे दी है। इन आरोपियों को इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ ...और पढ़ें
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आठ आरोपिताें को पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद मार्ग पर प्रदर्शन करने वाले आठ आरोपिताें को पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने नौ आरोपित को जमानत दे दी थी। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) साहिल मोंगा ने जांच अधिकारी व आरोपितों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों के संबंध में मामला दर्ज कर 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत नौ आरोपितों को पहले ही जमानत दे चुकी है। आरोपितों पर नारेबाजी करने व पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप है। शनिवार को अदालत ने सात दिन की पुलिस कस्टडी की अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। कस्टडी की अवधि खत्म होने पर सोमवार को सभी को फिर अदालत के सामने पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान आरोपितों की तरफ से तर्क दिया गया कि उन पर सिर्फ नारे लगाने का आरोप है और वे सभी छात्र हैं। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपितों पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनसे पूछताछ की जरूरत है। शनिवार को पुलिस ने रिमांड मांगते हुए अदालत से कहा था उसे प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों के बारे में उनसे पूछताछ करनी है।
इस पर अदालत ने कहा था कि नारे लगाने और माओवादियों के समर्थन से जुड़े आरोप कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में हुई प्राथमिकी से जुड़े हैं, इसलिए उसी विषय पर इन आरोपितों से दोबारा पूछताछ करना कानूनन गलत है। दो अलग-अलग मामलों में कुल 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 17 आरोपितों को संसद मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि छह आराेपितों को कर्तव्य पथ पुलिस ने पेपर स्प्रे मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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