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दक्षिणी के बाद उत्तरी निगम ने भी दी लघु उद्योग पॉलिसी को मंजूरी

ल जनता फ्लैट में इनकी अनुमति होगी। ये घरेलू उद्योग सुबह

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 09:52 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 09:52 PM (IST)
दक्षिणी के बाद उत्तरी निगम ने भी दी लघु उद्योग पॉलिसी को मंजूरी
दक्षिणी के बाद उत्तरी निगम ने भी दी लघु उद्योग पॉलिसी को मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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दक्षिणी के बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लघु उद्योग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये उद्योग आठ साल से बंद पड़े थे। शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस पॉलिसी को मंजूर कर दिया है। इसके बाद अब दिल्ली सरकार से भी इसकी मंजूरी मिलेगी तो निगम इसके लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर देगा।

निगम के मुताबिक इसके लिए निगम की स्थायी समिति ने घरेलू/सेवा श्रेणी उद्योगों के लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण की ऑनलाइन स्वीकृति की नीति को मंजूरी दे दी। 2010 में मास्टर प्लान में संशोधन के कारण लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी लग गई थी।

स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने बताया कि लाइसेंस की मंजूरी और नवीनीकरण के लिए मास्टर प्लान 2021 के प्रावधान और नियम लागू होंगे। इसके तहत किसी भी स्वीकृत मंजिल के 50 फीसद क्षेत्रफल में 112 किस्म के घरेलू उद्योग लगाने के लिए 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना होगा और इसमें पांच लोग काम कर सकेंगे। इससे पूर्व वर्ष 2010 तक केवल भूतल पर 25 फीसद क्षेत्र में घरेलू उद्योग लगाए जा सकते थे, मगर अब किसी भी तल पर 50 फीसद क्षेत्र में घरेलू उद्योग लगाया जा सकेगा। इसके लिए मालिक का उसी स्थान पर रहना आवश्यक होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदूषण फैलाने, खतरनाक या आग पकड़ने वाला सामान नहीं रखते हैं। ¨सगल फेज बिजली का कनेक्शन भी लेना अनिवार्य होगा। जेनरेटर लगाना निषेध है। लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे प्रतिवर्ष रिन्यू कराना होगा। केवल जनता फ्लैट में इनकी अनुमति होगी। ये घरेलू उद्योग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच काम करे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिसंबर माह में इसी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पॉलिसी का लाभ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लोगों को भी मिल सकेगा।

ये उद्योग हो सकेंगे शुरू

अगरबत्ती, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिलाई मशीन, टाइपराइटर, आटा चक्की, बिस्कुट आदि, मोमबत्ती, मिठाई, पटसन उत्पाद, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यूपीएस, पीवीसी, उत्पाद, खादी, हथकरघा, फोटो से¨टग, पान मसाला, जरा जरदोजी, खिलौने। इसके अलावा 9 किस्म के घरेलू उद्योग जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्ले उत्पाद, लकड़ी नक्काशी आदि ग्रामीण आबादी में भी स्वीकृत हैं।

बड़ी मात्रा में रोजगार में होगी वृद्धि

निगम का मानना है कि इससे बड़ी मात्रा में रोजगार में भी वृद्धि होगी। निगम के मुताबिक चूंकि अभी पॉलिसी में घरेलू उद्योग का प्रावधान नहीं था, इसलिए डर की वजह से लोग घरेलू उद्योग शुरू करने से डरते थे। जब पॉलिसी के तहत लाइसेंस जारी होने शुरू हो जाएंगे तो लोग घरेलू उद्योग को शुरू करेंगे। इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ होने की उम्मीद है। क्योंकि महिलाएं घर बैठे भी घरेलू उद्योग शुरू कर सकेगी।


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