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NGT ने आरावली और मंगर फॉरेस्ट लैंड पर अवैध निर्माण को तोड़ने का दिए आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरावली और मंगर फॉरेस्ट लैंड पर अवैध निर्माण तथा अनाधिकृत फॉर्म हाउस को तोड़ने के के आदेश दिए हैं । शनिवार को हरियाणा सरकार भू-उपयोग तथा अवैध निर्माण के खिलाफ हलफानामा दिया है, हलफनामे में हरियाणा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सरकार

By Test1 Test1Edited By: Published: Fri, 10 Jul 2015 03:05 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2015 04:18 PM (IST)

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरावली और मंगर फॉरेस्ट लैंड पर अवैध निर्माण तथा अनाधिकृत फॉर्म हाउस को तोड़ने के के आदेश दिए हैं ।

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शनिवार को हरियाणा सरकार भू-उपयोग तथा अवैध निर्माण के खिलाफ हलफानामा दिया है, हलफनामे में हरियाणा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सरकार की तरफ से अरवाली श्रेत्र को नामित करने, या किसी निर्माण के आदेश दिए गए है।

हालांकि सरकार ने ट्रिब्यूनल को ये जानकारी भी दी है कि मंगर वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई जारी है। अब तक कई फॉर्म हाउस को गिराया भी जा चुका है। इस बीच ट्रिब्यूनल ने सरकार की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर आवेदकों को अपना जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं।


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