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नेहरू प्लेस को लेकर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, नो हॉकिंग-नो वेंडिंग जोन घोषित; 12 अक्टूबर से MCD का एक्शन

Published: Tue, 06 Oct 2026 07:04 PM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हाकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया है। अदालत ने MCD को ...और पढ़ें

नेहरू प्लेस को नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया। फोटो: विपिन कुमार

नेहरू प्लेस को नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया। फोटो: विपिन कुमार

HighLights

  1. नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर अब नो-हाकिंग, नो-वेंडिंग जोन

  2. MCD 12 अक्टूबर के बाद अनधिकृत वेंडरों को हटाएगी

  3. दिल्ली फायर सर्विस निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अतिक्रमण के जाल में फंसे नेहरू प्लेस सेंटर में जाम सहित अन्य समस्या को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर इलाके को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 12 अक्टूबर के बाद MCD वहां से सभी अनधिकृत वेंडरों को हटाने और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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MCD हटाएगी अनधिकृत वेंडर

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश भट की पीठ ने कहा कि अनधिकृत वेंडरों को हटाने के बाद, दिल्ली फायर सर्विस को डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करे।

पीठ ने कहा कि नेहरू प्लेस सेंटर में वेंडिंग के लिए चिह्नित क्षेत्र को छोड़कर पूरे नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वेंडिंग करना पूरी तरह से अवैध होगा।

अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए नेहरू प्लेस इलाके में वेंडिंग और हॉकिंग से जुड़ी फेडरेशन ऑफ नेहरू प्लेस एसोसिएशन सहित अन्य की याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

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90 वेंडरों को वैकल्पिक जगह

पीठ ने कहा कि कई सालों से नेहरू प्लेस इलाका हाकरों और वेंडरों के लिए विवाद का गंभीर कारण बना हुआ है। 90 वेंडरों को 12 अक्टूबर से पास की एक वैकल्पिक जगह से वेंडिंग करने की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी)-दो के गठन के बाद उसे यह तय करना चाहिए कि क्या ये वेंडर वेंडिंग सर्टिफिकेट के हकदार हैं या नहीं।

पीठ ने कहा कि अगर ये वेंडिंग के लिए हकदार हैं तो वे किस इलाके में वेंडिंग करेंगे यह टीवीसी-दो के गठन के दो महीने के भीतर यह फैसला लिया जाना चाहिए।

टीवीसी-दो करेगी अधिकारों का फैसला

पीठ ने कहा कि कमेटी को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम के तहत लिए गए अपने निर्णय की जानकारी उन वेंडरों को बताना चाहिए जिन्हें वैकल्पिक जगह पर वेंडिंग की अनुमति दी गई है।

यह मामला 2009 के एक निर्णय से जुड़ा है, जिसके तहत शुरू में 67 वेंडरों को नेहरू प्लेस के एक तय इलाके में सामान बेचने की अनुमति दी गई थी।

बाद में, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कोई दखल नहीं दिया।

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400 से अधिक वेंडर बेच रहे सामान

पीठ को बताया गया कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अभी 400 से अधिक वेंडर सामान बेच रहे हैं और इनमें से अधिकांश बिना मंजूरी के काम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 90 वेंडर ही अधिकृत हैं।

पीठ ने कहा कि इसके अलावा, नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में किसी भी दूसरे वेंडर के पास सामान बेचने का कोई वैध अधिकार नहीं है। खासकर तब, जब इस कोर्ट की कई पीठों ने बार-बार आदेश देकर नेहरू प्लेस को नो-हॉकिंग व नो-वेंडिंग जोन घोषित किया है।

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