विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नीट पेपर लीक केस: CBI के वकील के नहीं पहुंचने से फास्ट-ट्रैक कोर्ट में पहली ही सुनवाई टली

Published: Mon, 27 Jul 2026 04:28 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2026 04:42 PM (IST)

नीट पेपर लीक मामले की फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई सीबीआई के वकील की अनुपस्थिति के कारण टल गई। 3 ...और पढ़ें

सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता के न पेश होने के कारण सुनवाई टल गई। एआई इमेज

सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता के न पेश होने के कारण सुनवाई टल गई। एआई इमेज

HighLights

  1. फास्ट-ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक की पहली सुनवाई टली।

  2. सीबीआई के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से सुनवाई स्थगित हुई।

  3. हाई कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को लोक अभियोक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से गठित की गई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता के न पेश होने के कारण सुनवाई टल गई।

अदालत ने मामले को तीन अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए सीबीआइ निदेशक को निर्देश दिया कि नीट पेपर लीक मामले में अभियोजन पक्ष रखने के लिए एक लोक अभियुक्त नियुक्त करें, ताकि भविष्य में सुनवाई स्थगित न करनी पड़े।

neet-fast-track-court2

नीट पेपर विवाद के बीच प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की गई थी, इसके बाद हाई कोर्ट ने कोर्ट का गठन कर एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया था।

यह भी पढ़ें- 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा जरूरी', आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थी के पिता ने किया पेपर लीक कानून में बदलाव का समर्थन