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ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में छोटी दुकानों की अनुमति दे डीडीए : कटारिया

फोटो : 5 डेल कटआउट :ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में छोटी दुकानों की अनुमति दे डीडीए : कटारिया

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Feb 2018 09:44 PM (IST)Updated: Mon, 05 Feb 2018 09:44 PM (IST)
ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में छोटी दुकानों की अनुमति दे डीडीए : कटारिया
ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में छोटी दुकानों की अनुमति दे डीडीए : कटारिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष तिलकराज कटारिया ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को उनके फ्लैटों/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में छोटी दुकानों को अनुमति देने के संबंध में सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के बनाए फ्लैटों/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में छोटी दुकानों की सीलिंग का कार्य नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, जबकि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के तहत यह स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इन पर सीलिंग की कार्रवाई इसलिए की जा रही है, क्योंकि एक रिहायशी इकाई में एक से अधिक दुकान चलाई जा रही है। कटारिया ने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की धारा 15(4) के अनुसार एक रिहायशी इकाई में केवल एक दुकान का प्रावधान है। दिल्ली मास्टर प्लान के पैरा नंबर 15.6.3 के अनुसार विकसित भूखंडों /प्लॉटों के भूतल में अधिकतम चार दुकानें बनाई जा सकती हैं। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके द्वारा निर्मित आवासीय फ्लैटों व ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के भूतल पर समान चौड़ाई की चार दुकानों की अनुमति दे तो इस परेशानी से व्यापारियों को बचाया जा सकता है।


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