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नोएडा के पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह को झटका, HC ने खारिज की याचिका

हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त (यादव सिंह) को किसी सह अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

By Amit SinghEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 03:55 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 03:55 PM (IST)
नोएडा के पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह को झटका, HC ने खारिज की याचिका
नोएडा के पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह को झटका, HC ने खारिज की याचिका

नोएडा (जेएनएन)। नोएडा प्राधिकरण में 954 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने यादव सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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मालूम हो कि यादव सिंह के भ्रष्ट्राचारों और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीआइ जांच कर रही है। इस केस में यादव सिंह की पत्नी व बेटा समेत पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदारों और उसके खास रहे प्राधिकरण इंजीनियरों को भी आरोपी बनाया गया है। यादव सिंह के खिलाफ गाजियाबाद की सीबीआइ जेल में सुनवाई चल रही है। यादव सिंह काफी समय से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। उनके बेटे और पत्नी को भी सीबीआइ गिरफ्तार कर चुकी है।

मामले में यादव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने सीए मोहन राठी को सीबीआइ द्वारा सरकारी गवाह बनाए जाने का विरोध किया था। सीबीआइ कोर्ट भी उस सीए को सरकारी गवाह घोषित कर चुकी है। यादव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने सीए मोहन राठी को सीबीआई कोर्ट द्वारा अभियोजन पक्ष का गवाह घोषित करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त (यादव सिंह) को किसी सह अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।


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