‘पत्नी की झूठी शिकायत की तो पति कहलाएगा... ’
झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले पति के खिलाफ जाते हुए पत्नी ने कोर्ट से मांग की है कि पति को ‘मुकदमेबाज’ की संज्ञा दी जाए।
नई दिल्ली, जेएनएन। एक महिला अधिवक्ता ने उनके ऊपर व परिवार पर 22 शिकायतें दर्ज कराने वाले पति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने शिकायतों को झूठा करार देते हुए हाई कोर्ट से मांग की कि उनके पति को मुकदमेबाज की संज्ञा दी जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने केंद्र सरकार व याचिकाकर्ता से अलग रहे रहे पति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले में किस तरह का फैसला दिया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए अधिवक्ता संजय घोष को अदालत मित्र नियुक्त किया है। अधिवक्ता असद अल्वी के माध्यम से याचिका दायर कर महिला अधिवक्ता ने कहा कि तलाक मांगने के बाद से उनके पति ने उन पर व परिजनों के खिलाफ शिकायतें करना शुरू कर दिया। वर्ष 2014 से अब तक वह पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, रॉ में उन पर देह व्यापार, जासूसी, काला धन से लेकर मनी लांड्रिंग तक के झूठे आरोप लगा चुका है। याचिका पर अंतिम फैसला आने तक पति को निर्देशित किया जाए कि वह आगे कोई शिकायत न करे। इन झूठे मामलों की जांच में हुए खर्च की भरपाई भी वह करे।
पीठ ने बिना पूरे तथ्यों की जानकारी के कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया। पीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश सरकार को दिया जाएगा। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि झूठी शिकायतों का असर उन पर व उनके बच्चों के जीवन पर पड़ रहा है और उन्हें समाज में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पति पर क्रूरता व घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी फैमली कोर्ट में दाखिल की है।
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