Good News for DL Holders: दिल्ली-NCR के वाहन चालकों को राहत, DL सहित वाहन के रजिस्ट्रेशन व परमिट की डेट बढ़ी
Good News for DL Holders वाहन कागजात की वैधता को आगामी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Good News for DL Holders: कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, वाहन कागजात की वैधता को आगामी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। सड़क परिवहन राजमार्ग की ओर से इस बाबत सभी प्रदेशों को एडवायजरी जारी कर दी गई है। कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने इस कदम की घोषणा की है।
जानिए किसे-किसे मिलेगी राहत
लाइसेंस नवीनीकरण : जिन वाहन चालकों का लाइसेंस नवीनीकरण 30 सितंबर तक होना है, वे 30 सितंबर तक बिना किसी रोकटोक के गाड़ी चला सकते हैं। इस दौरान वैधता समाप्त वाला लाइसेंस अपने साथ में रखना होगा। यूं भी ड्राइविंस लाइसेंस एक तरह से परिचय पत्र की तरह काम करता है।
फिटनेस प्रमाण पत्र: अब वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कार्यालय दर कार्यालय भटकने की दरकार नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसकी वैधता भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह था कि वाहन चलाने के दौरान सड़क पर बिना फिटनेस के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाता था वहीं, फिटनेस फेल होने की स्थिति में अगर काउंटर पर दोबारा फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने गए तो इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होता था। पहले इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये लगता था। ऐसे लोगों को भी बड़ी राहत मिली है।
इसी के साथ परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी छूट 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
वैलिडिटी में यह बढ़ोतरी सिर्फ उन दस्तावेजों के लिए लागू होगी जो 1 फरवरी 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच एक्सपायर हों।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में पौने तीन लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, हालांकि इससे ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।