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नई मुश्किल में CM केजरीवाल, यूपी की कोर्ट में पेश न होने पर जारी हो सकता है कुर्की का आदेश

जज ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगामी 25 मई को अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी करेगी।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 07:39 PM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 07:45 PM (IST)
नई मुश्किल में CM केजरीवाल, यूपी की कोर्ट में पेश न होने पर जारी हो सकता है कुर्की का आदेश

नई दिल्ली/अमेठी/प्रयागराज जेएनएन। Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव-2019 के तहत अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, आचार संहिता उल्लंघन (violation of Election code) के मुकदमे में लगातार गैरहाजिर चल रहे अरविंद केजरीवाल और AAP के बागी नेता कुमार विश्वास सहित 6 लोगों को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने चेतावनी दी है। जज ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगामी 25 मई को अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर देगी।

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एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंगलवार को अमेठी में दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल अग्रिम तिथि पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी कर दी जाएगी। वहीं, न्यायाधीश ने दिल्ली के सीएम समेत अन्य आरोपितों को कड़ी चेतावनी दी

मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई तो न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपितों को कड़ी चेतावनी दी। आरोपितों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वे सभी आरोपितों को अग्रिम तिथि 25 मई को अवश्य पेश करेंगे।  

यहां पर बता दें कि 20 अप्रैल वर्ष 2014 में अमेठी के गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह, बबलू तिवारी आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इन सभी पर आरोप है कि रोड शो के दौरान रास्ता जाम किया। अनुमति का उल्लंघन किया, ढोल ताशा बजाकर नारेबाजी की। पुलिस के मना करने पर उलझे। इस मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफतौर पर कहा था कि फाइल में प्रस्तुत कागजात के अनुसार, 27 अक्तूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपित को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान किया गया है। इसके तहत 28 मार्च, 2018 को पारित निर्णय के अनुसार स्थगन आदेश छह माह तक प्रभावी है। इसके बाद यह छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी। यदि बढ़ाए जाने का स्पष्ट आदेश नहीं है। 

यह है मामला

दर्ज मामले के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अमेठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 अप्रैल 2014 को गौरीगंज में रोड शो करके रास्ता जाम कर दिया। आदेशों को नहीं माना गया। कार्यक्रम की अनुमति के निर्देशों का पालन नहीं किया था और ढोल-ताशा बजाकर नारेबाजी की गई थी। नियमों के उल्लंघन पर जिला अमेठी के थाना मुसाफिर खाना में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मुकदमा चल रहा है। 

इसलिए नाराज है कोर्ट

पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा के प्रत्याशी कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह और बब्लू तिवारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इन सभी पर बिना अनुमति ढोल आदि बजाकर नारेबाजी करने का मामला दर्ज है। इस बाबत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित सभी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित सभी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

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