UC Browser के प्रमुख समेत दो के खिलाफ गैर जमानती वारंट
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवांक शेखर मिश्रा ने बताया कि भारत और इंडोनेशिया के एक आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने दोनों आरोपितों के कोर्ट में न होने समन जारी किया है।
गाजियाबाद, जेएनएन। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के दो अधिकारियों डेमन शी उर्फ शीयू और स्टीवन सी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवांक शेखर मिश्रा ने बताया कि भारत और इंडोनेशिया के एक आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने दोनों आरोपितों के कोर्ट में न होने समन जारी किया है।
यूसी ब्राउजर का स्वामित्व चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के पास है। इससे पहले दोनों के खिलाफ दिसंबर 2018 में अदालत ने समन जारी किया था, लेकिन उनमें से कोई भी सुनवाई में अदालत में कभी पेश नहीं हुआ। दोनों चीनी नागरिक हैं और भारत के कार्यालय में कार्यरत हैं।
इसमें आपराधिक मानहानि का मुकदमा यूसी वेब (अलीबाबा ग्रुप) के पूर्व सहयोगी निदेशक पुष्पेंद्र सिंह परमार द्वारा दायर किया गया था। अधिवक्ता नवांक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान यूसी वेब कंपनी के अधिकारी लगातार पहुंच रहे थे।
इस मामले में अदालत ने कहा कि यूसी वेब के अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके कोर्ट में आने का औचित्य नहीं हैं। अदालत ने आदेश दिया कि यूसी वेब के अधिकारियों अदालत न आएं और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।