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अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो वाहन के वजन के बराबर लगेगा जुर्माना

पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रैफिक को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 25 Sep 2017 09:44 AM (IST)Updated: Mon, 25 Sep 2017 09:44 PM (IST)
अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो वाहन के वजन के बराबर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की राजधानी दिल्ली में अब कहीं भी गाड़ी पार्क करना लोगों को भारी पड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश के बाद आज यानी सोमवार से ऐसे वाहनों के लिए जुर्माने की नई व्यवस्था की गई है।

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नए प्रावधान के तहत दिल्ली में अगर वाहन अवैध तरीके से पार्क किया गया मिला तो उस कार के मालिक पर उसकी कार के वजन बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा।

उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देशों के बाद आज से दिल्ली यातायात पुलिस, नगर निगम और अन्य एजेंसियां इस निर्देशों के तहत वाहन चालकों पर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी की गाड़ी 25000 किलो की है, तो उसका चालान 2500 रुपये कटेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में ऐसी 29 सड़कों को चिन्हित किया है, जिन्हें नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है। इन सड़कों पर अब अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

एमसीडी के मुताबिक इस दौरान बाज़ारों और व्यावयायिक इलाकों कार शोरूम मालिकों, अन्य शोरूम के अलावा वहां मौजूद दुकान मालिकों को बता दिया गया है कि वे उनकी गाड़ियों को सड़क पर ना खड़े करें।

ये हैं प्रमुख सडकें

1. अरबिंदो मार्ग

2. मथुरा रोड

3.सावित्री फ्लाईओवर

4.महरौली बदरपुर रोड

5.महरौली गुड़गांव रोड

6.धौला कुआं

7.सरदार पटेल मार्ग

8.नजफगढ़ रोड

9.पंखा रोड

10.विकास मार्ग

11.रिंग रोड

12.आउटर रिंग रोड

यहां पर याद दिला दें कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रैफिक को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारों के सीजन के मद्देनजर ये तैयारी की है।


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