Traffic Challan: एक पीयूसी सर्टिफिकेट की कीमत, 10 हजार का चालान, तीन माह की जेल या दोनों, खुद कर लें तय
राजधानी में वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं। अगर वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है तो 10 हजार का चालान काटा जाएगा। विभाग जल्द ही पीयूसी प्रमाणपत्र जांच के लिए अभियान चलाने जा रहा है।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त है। प्रदूषण को रोकने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। अब दिल्ली में रहने वाले या बाहर से वाहन लेकर दिल्ली की सीमा में आने वालों को अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट साथ रखना होगा।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर यहां आते-जाते हैं और आपके वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र एक्सपायर हो गया तो उसका जल्द नवीनीकरण करा लें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। परिवहन विभाग ने शनिवार को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अगर वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है तो 10 हजार का चालान काटा जाएगा। विभाग जल्द ही पीयूसी प्रमाणपत्र जांच के लिए अभियान चलाने जा रहा है। अब आप खुद ही तय कर लें कि आप 30 रुपये की कीमत वाला पलूशन सर्टिफिकेट बनवाना ठीक समझते हैं या फिर 10 हजार का चालान, तीन माह की जेल या फिर दोनों। ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, इसकी भी संभावना है।
वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर भी जांच शुरू करने जा रहा है।इसमें बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर तीन माह की जेल या 10 हजार का चालान हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।
इसके अलावा तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के साथ ही वाहन चलाएं।
मालूम हो कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस बार अक्टूबर माह से फरवरी तक भारी और मध्यम वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन डीजल के वाहनों से भी प्रदूषण होता है।