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दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, नोट कीजिए किसे मिली छूट

Face Mask Fine in Delhi दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने बगैर मास्क सार्वजनिक स्थलों पर निकलने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क निकलने वालों को 500 रुपये का जुर्माना देगा होगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Fri, 12 Aug 2022 07:10 AM (IST)Updated: Fri, 12 Aug 2022 07:10 AM (IST)
दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, नोट कीजिए किसे मिली छूट
दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, नोट की कीजिए किसे मिली छूट

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि के मद्देनजर जिला अधिकारियों ने मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने और उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के लिए टीमों का गठन शुरू कर दिया है। इसके साथ दिल्ली सरकार की ओर से भी लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। 

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बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मामलों में कमी के कारण जो लापरवाही बरती जा रही है, उस पर लगाम लगाई जाए।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। उधर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली जिले की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर में वृद्धि हुई है। आर्डर के मुताबिक इस प्रावधान के तहत निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।

तीन टीमों का किया गया गठन

आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए ने मास्क नहीं पहनने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों पर गौर करने के बाद दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने से संबंधित नियम के कार्यान्वयन के लिए तीन टीमों का गठन किया है।

तहसीलदारों की देखरेख में काम करेंगी टीम

आदेश में कहा गया है कि टीम संबंधित एसडीएम के तहसीलदारों की देखरेख में काम करेंगी।तहसीलदार कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और जारी किए गए चालानों की संख्या के बारे में दैनिक आधार पर जिले की समन्वय शाखा को जानकारी देंगे। हर टीम में जिलाधिकारियों के अलावा 15 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। 


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