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प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई, पढ़िए हाईकोर्ट की टिप्पणी

प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 09:16 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 09:16 AM (IST)
प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई, पढ़िए हाईकोर्ट की टिप्पणी
वह केंद्र से इस याचिका को एक अभिवेदन के तौर पर मानने के लिए कहेगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। वह केंद्र से इस याचिका को एक अभिवेदन के तौर पर मानने के लिए कहेगी।

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पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी रैली में सड़क मार्ग से जाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को आधार बनाकर याचिकाकर्ता आशीष कुमार की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वी गोविंद रमणन ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राज्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के मामलों में पूर्ण कवायद एसपीजी की देखरेख में होनी चाहिए।

यह भी कहा कि वह गृह मंत्रालय के समक्ष इस बाबत पहले ही अभिवेदन दे चुके हैं। केंद्र सरकार के अधिवक्ता अमित महाजन ने खंडपीठ को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय से जुड़े मुद्दों पर पहले ही विचार कर रहा है। इस पर खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।


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