Delhi Riots: ताहिर हुसैन को कोर्ट से राहत, दंगों से जुड़े एक मामले में AAP के पूर्व पार्षद को मिली जमानत
Delhi Riots News दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 25 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में युवक अजय गोस्वामी को गोली मारकर घायल करने के मामले में जमानत दी है। हालांकि ताहिर अभी भी अन्य मामलों में दर्ज एफआईआर के चलते जेल में ही रहेंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 25 फरवरी, 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में युवक अजय गोस्वामी को गोली मारकर घायल करने के मामले में जमानत दी है।
कड़कड़डूमा की जिला अदालत ने कहा कि इस एफआईआर और दो अन्य एफआईआर में कई गवाह समान हैं, जिनमें हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी।
अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले मामलों में हुसैन को जमानत देने से पहले मामले की गहनता पर विचार किया था। इसी आधार पर अदालत ने आप के पूर्व पार्षद को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
अभी जेल में रहेंगे आप नेता
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में आप नेता दिल्ली दंगों के पांच अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी थी। तब अदालत ने कहा था कि हुसैन पहली ही हिरासत में तीन साल का वक्त बिता चुका है जो उस पर लगाए गए कुछ अपराधों के लिए सजा की अधिकतम वक्त से ज्यादा है। हालांकि, ताहिर अभी भी अन्य मामलों में दर्ज एफआईआर के चलते जेल में ही रहेंगे, जिसमें दंगों की बड़ी साजिश रचने और UAPA का मामला भी शामिल है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाते हुए ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए थे।