Tablighi Jamaat: 121 विदेशी नागरिकों को राहत, जुर्माना भरने के बाद आरोपों से मुक्त
दिल्ली की एक अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े दो देशों के 121 विदेशी नागरिकों जुर्माना भरने के बाद उन्हें देश जाने की इजाजत दे दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तब्लीगी जमात से जुड़े दो देशों के 121 विदेशी नागरिकों जुर्माना भरने के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया।ये विदेशी नागरिक किर्गिस्तान और इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने 98 इंडोनेशियाई लोगों को 10,000 रुपये के जुर्माना के भुगतान के बाद उन्हें ये राहत दी।
वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रोहित गुलिया ने किर्गिस्तान के 23 विदेशी नागरिकों को 5,000 रुपये के जुर्माना के भुगतान के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने इन जमातियों को पीएम केयर फंड में जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश दिया हैं बता दें कि इन जमातियों ने अपना गुनाह कोर्ट में स्वीकार कर लिया था। इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ महामारी नियम व वीजा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया था।
कोर्ट ने 284 जमातियों को दी कार्रवाई के दौरान खड़े रहने की सजा
इससे पहले तब्लीगी जमात के मामले में साकेत कोर्ट ने 21 देशों के 284 विदेशी जमातियों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने विदेशी जमातियों को एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है इसके अलावा वीजा नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए थे।
92 इंडोनेशियन नागरिकों को जमानत
वहीं, साकेत कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन 91 इंडोनेशियन नागरिकों को जमानत दे दी, जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने इन जमातियों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।