दिल्ली सीलिंग: कानूनों की वैधता के मुद्दे पर अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने विगत 18 जुलाई को कहा था कि दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर सीलिंग या इमारतें गिराए जाने को रोका नहीं जाएगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े कानूनों की वैधता के मुद्दे पर वह अब अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा। इन कानूनों के चलते ही राष्ट्रीय राजधानी में अनाधिकृत निर्माणों को न तोड़े जाने की सुरक्षा मिली हुई है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को बताया कि कोर्ट में सीलिंग मामले में सुनवाई अगले साल होगी।
सीलिंग को रोका नहीं जाएगा
रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीलिंग के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सीलिंग से जुड़े और कई मामले लंबित हैं। सर्वोच्च अदालत ने विगत 18 जुलाई को कहा था कि दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर सीलिंग या इमारतें गिराए जाने को रोका नहीं जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने नगर निकायों को सीलिंग की प्रक्रिया धीमी करने या बंद करने का आदेश नहीं दिया है।