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कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, फिलहाल खाली नहीं होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्जिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच ने संबंधित महकमे को एजेएल की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 12:48 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 01:46 PM (IST)
कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, फिलहाल खाली नहीं होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

नई दिल्ली, जेएनएन। Lok Sabha Election 2019:  लोकसभा चुनाव-2019 के बीच कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journal Ltd) की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 28 फरवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हेराल्ड हाउस को हर हाल में खाली करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्जिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच ने संबंधित महकमे को एजेएल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। 

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गौरतलब है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ऑस्कर फर्नांडिज आदि को राहत है, क्योंकि एजेएल अब यंग इंडिया कंपनी की है, जिसके ये बड़े शेयर होल्डर हैं।

यहां पर बता दें कि पिछले दिनों हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में 2011-12 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के आयकर का फिर से आकलन किए जाने की इजाजत देने संबंधी याचिका के खिलाफ दायर उनकी एक अपील पर आखिरी दलीलें 23 अप्रैल से सुनी जाएंगीं। राहुल और सोनिया ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की जिसका आयकर विभाग ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 23 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं जिन पर ठीक-ठाक समय दिए जाने की जरूरत है, इसलिए स्थगन दिया जाए।

आयकर विभाग की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर अधिक समय दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय में विस्तार से बहस हो चुकी है। इसके बाद पीठ ने इस विषय को विस्तृत सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में कांग्रेस के दोनों वरिष्ठतम नेताओं को 19 दिसंबर 2015 में निचली अदालत से जमानत मिली थी।


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