सीलिंग तोड़ने में मनोज तिवारी को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल, SC में होगी अहम सुनवाई
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पिछले महीने 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर गांव में एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी द्वारा पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर इलाके में दुकान की सीलिंग तोड़ने के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। वहीं, सुनवाई से एक दिन पहले खबर मनोज तिवारी द्वारा गोकलपुरी में जिस डेयरी की सील तोड़ी थी उसे डी सील कर दिया गया है।
गौरतलब है कि एक अक्टूबर को इस मामले में मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया था।इस मौके पर भाजपा नेता ने कहा था कि वह सीलिंग तोड़ने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। पुराने रुख पर कायम मनोज तिवारी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करे और वो खुद सीलिंग अफ़सर बनने को तैयार हैं।
बता दें कि 25 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर सीलिंग की इतनी जानकारी है तो 1000 प्रॉपर्टी की लिस्ट सौंपे तो उन्हें सीलिंग ऑफिसर बना देेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को 3 अक्टूबर तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था।
एक अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मनोज तिवारी ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह सीलिंग तोड़ने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। इतना ही नहीं, उऩ्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली के लोगों को राहत देने और कानून का राज स्थापित करने के लिए वे सीलिंग ऑफिसर बनने को तैयार हैं।
यहां पर जान लेने जरूरी है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पिछले महीने 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर गांव में एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी।