नेशनल हेराल्ड केस: गवाहों की नई लिस्ट पर 15 मई को होगी सुनवाई
नेशनल हेराल्ड मामले में गवाहों को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गवाहों की नई सूची सौंपना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में गवाहों को लेकर नई सूची पर सुनवाई 15 मई को होगी। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में गवाहों को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गवाहों की एक नई सूची सौंपना चाहते हैं।
इससे पहले मामले में हुई सुनवाई में स्वामी द्वारा दायर याचिका के मामले में प्रतिवादी पक्षों ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी की गवाहों को बुलाने की मांग का विरोध किया गया था।
National Herald Case: Subramanian Swamy submitted before Patiala House Court he wants to submit fresh list of witnesses. Next hearing 15 May— ANI (@ANI_news) April 22, 2017
कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की गवाहों की सूची और अन्य साक्ष्यों को मंजूर कर लिया था। मामले में उस वक्त स्वामी को झटका भी लगा जब कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के खाते और दस्तावेज मांगे जाने की मांग की थी।
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यह है मामला
एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 फीसद हिस्सेदारी है। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है।
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स्वामी का आरोप
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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