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Delhi: कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ सोनिया-राहुल की याचिका खारिज

कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव पद प्रियंका गांधी वाड्रा आम आदमी पार्टी और अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों की याचिकाओं को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunPublished: Fri, 26 May 2023 12:29 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 12:29 PM (IST)
Delhi: कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ सोनिया-राहुल की याचिका खारिज
कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ सोनिया-राहुल की याचिका खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव पद प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों की याचिकाओं को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि स्थानांतरण नियम के अनुसार किया गया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की। इसके साथ ही अदालत ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन की याचिकाएं भी खारिज कर दी।


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