पत्नी के साथ मसला सुलझाना चाहते हैं AAP नेता सोमनाथ भारती, मिली अनुमति
'आप' विधायक ने कोर्ट में आवेदन किया कि वह मध्यस्थता के जरिए पत्नी के साथ विवाद को समाप्त करना चाहते हैं।
नई दिल्ली [जेएनएन]। हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती व उनकी पत्नी को मध्यस्थता करके आपस में वैवाहिक मामला सुलझाने की अनुमति दे दी है। दंपती द्वारा आपस में मामले को सुलझाने की इच्छा जाहिर करने पर न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने दोनों को मध्यस्थता करने की अनुमति दे दी। सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा का मुकदमा झेल रहे हैं। दंपती को आगामी 9 अप्रैल को मध्यस्थता कराने वाले के समक्ष पेश होना है।
पत्नी के साथ विवाद समाप्त करना चाहते हैं
'आप' विधायक ने कोर्ट में आवेदन किया कि वह मध्यस्थता के जरिए पत्नी के साथ विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा के वकील राहुल कुमार ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
आरोपों से इन्कार
पूर्व कानून मंत्री भारती ने 7 अक्टूबर 2015 को पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था। जांचकर्ता ने 5 अप्रैल, 2016 को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि, सोमनाथ ने सभी आरोपों से इन्कार किया था। भारती की पत्नी ने 10 जून, 2015 को दिल्ली महिला आयोग के साथ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और 9 सितंबर, 2015 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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