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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 02, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Single Use Plastic Ban Delhi: दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन

By Nemish HemantEdited By: Mangal Yadav
Published: Wed, 02 Mar 2022 08:27 PM (IST)

Single Use Plastic Ban Delhi एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक कैरी बैग ...और पढ़ें

एनडीएमसी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ प्रतिबंधित
एनडीएमसी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ प्रतिबंधित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) प्लास्टिक मुक्त शहर होने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत तत्काल ही 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह इसी वर्ष जुलाई से पालीस्टाइनिन (पीएस) विस्तारित व पालीस्टाइनिन सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टाक, वितरण, बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। इसी तरह 100 माइक्रोन से कम के स्वीट बाक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करना भी प्रतिबंधित होगा।

बता दें कि एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने और सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से हतोत्साहित करने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार इस संबंध में पालिका परिषद द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संस्थान, समाज और लाेगों को इस मुहिम में साथ आने का आह्वान किया गया है, जिससे कि एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन और इसके अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए स्थायी विकल्प तलाशा जा सकें।

एनडीएमसी द्वारा प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक, स्टिक प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पालीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, स्टिरर व ट्रे समेत सिंगल यूज प्लास्टिक वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने की तैयारी है।

एनडीएमसी क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, स्टोर और वितरण पर भी वर्ष के अंतिम माह से प्रतिबंध होगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि यह प्रतिबंध सभी पर लागू होगा। ऐसे में नई दिल्ली क्षेत्र मेें आने वाले पर्यटकों, ग्राहकों और निवासियों से दैनिक जीवन की गतिविधियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील है, ताकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस पहल में आरडब्ल्यूए, मार्केट संगठन, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों से भी आग्रह है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि हम इस पहल का स्वागत करते हैं। कनाट प्लेस बाजार पहले से ही काफी हद तक पेपर बैग के उपयोग की ओर स्थानांतरित हो गया है। दुकानदार पेपर बैग में सामानों को बेचते हैं, लेकिन दिक्कत छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के सामने हैं। क्योंकि वे प्लास्टिक बैग का विकल्प का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एनडीएमसी को देखना होगा कि यह प्रतिबंध सभी पर कैसे लागू होगा।