Shraddha Murder Case: आरोपित आफताब का लिया जाएगा वॉयस सैंपल, कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ाई न्यायिक हिरासत
महरौली मर्डर केस को लेकर आरोपित आफताब की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। जेल अधिकारियों ने इसे लेकर सूचना दी है। आफताब ने पिछली पेशी में जमानत याचिका वापस ली थी। आफताब पर श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने के आरोप है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपित आफताब की शुक्रवार को साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई है। कोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला की वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा कि आवाज के नमूने (Voice Sample) की जांच सोमवार सुबह सीबीआई मुख्यालय में की जाएगी।
आफताब ने पिछली पेशी के दौरान जमानत याचिका वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद आफताब की ओर से वकील ने जज से कहा था कि मामले को लेकर मिसकम्युनिकेशन हो गया है।
वकालतनामा पर किए थे आफताब ने हस्ताक्षर
आफताब अमीन पूनावाला को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को 35 टुकड़े करके फेंकने का आरोप है। इस केस के सामने आने के बाद पूरे देश का दिल दहल गया था। आरोपित आफताब ने 17 दिसंबर को ही अदालत में बताया ता कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे। इस वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे जानकारी नही थी जमानत याचिका दायर की जाएगी। फिर गुरुवार को आरोपित ने जमानत याचिका वापस ले ली।
श्रद्धा के शव के साथ की गई थी दरिंदगी
पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई थी। मामले में आफताब पर आरोप है कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी। उनसे श्रद्धा की हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और महीनों तक उन्हें अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया।
जंगलों में मिली हड्डियों का श्रद्धा के पिता के DNA से हुआ मिलान
बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा बरामद की गई कुछ हड्डियों के नमूने श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। इससे यह साफ हो गया कि वो हड्डियां श्रद्धा की थी। इन्हें दिल्ली पुलिस महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा किया गया था।