मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती की सजा बरकरार, भेजा गया जेल
विशेष अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि न अदा करने पर भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 75 हजार रुपये एम्स को दिए जाएंगे। विशेष अदालत ने भारती को दंगा फैलाने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आम आदर्मी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को निचली अदालत से झटका लगा है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को बरकरार रखा है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने भारती पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा होगी अतिरिक्त
विशेष अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि न अदा करने पर भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 75 हजार रुपये एम्स को दिए जाएंगे। विशेष अदालत ने भारती को दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया।
सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मिली सजा को अदालत ने किया रद
हालांकि, अदालत ने मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने की धाराओं में दी गई सजा को रद कर दिया। 22 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारती को दोषी ठहराया था। इसके बाद 23 जनवरी को सजा सुनाई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को भारती ने राउज एवेन्यू की सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
ये है मामला
एम्स के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक नौ सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती 300 लोगों के साथ एम्स पहुंचे और दीवार को गिराने लगे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया।