EWS से जुड़े बच्चों की शिक्षा के लिए साथ काम करें दिल्ली व केंद्र सरकार : SC
कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोरोना के मद्देनजर ऐसे बच्चों की मदद करने की योजना बनाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहें।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई के दौरान कमजोर आयु वर्ग के छात्रों और वंचित समूह के छात्रों को आनलाइन शिक्षा मुहैया कराने के लिए अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह श्रेणी के बच्चों को उनकी आनलाइन कक्षाओं के लिए आगे आने चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोरोना महामारी मद्देनजर ऐसे बच्चों की मदद करने की योजना बनाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहें।