SC ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्यों एंटी करप्शन ब्रांच को अपने अधीन करना चाहते हैं
दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी को केंद्र शासित प्रदेश की जगह पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली पुलिस को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूछा है कि आखिर, दिल्ली सरकार को एंटी करप्शन टीम अपने अधीन नहीं चाहिए।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार से ये भी पूछा है कि वह दिल्ली पुलिस को अपने अधीन क्यों करना चाहती है। आप ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि दिल्ली के पुलिस थानें राज्य सरकार के अधीन किए जाने चाहिए। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कि जब पुलिस केन्द्र सरकार के पास है तो पुलिस थाने दिल्ली सरकार के अधीन कैसे आ सकते हैं।
मालूम हो कि दिल्ली में आप की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी को केन्द्र शासित प्रदेश की जगह पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा वह कई बार दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन करने की भी मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राज्य की एंटी करप्शन टीम भी बनाई थी, जिसे कानूनी वजहों से भंग कर दिया गया था।