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कन्हैया कुमार की अदालत में पेशी के दौरान हुई मारपीट मामले में भाजपा विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

जेएनयू में देशविरोधी नारेबाजी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार की फरवरी 2016 में अदालत में पेशी के दौरान हुई मारपीट मामले में भाजपा विधायक ओपी शर्मा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 06:14 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 08:53 PM (IST)
कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा को भी किया बरी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) में देशविरोधी नारेबाजी लगाने के प्रकरण में आरोपित पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश के दौरान हुई मारपीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विश्वास नगर से भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रविंद कुमार पांडे ने अपने निर्णय में कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि ओपी शर्मा भीड़ के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। यह भी नहीं साबित हो सका कि शर्मा ने शिकायकर्ता अमिक जामई को किसी तरह से कोई चोट पहुंचाई और न ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

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अदालत ने इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में कोई अन्य चश्मदीद ने जांच में शामिल नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ही नहीं मामले में इकलौता चश्मदीद है और उनके बयान विरोधाभासी हैं। अदालत ने कहा कि ओपी शर्मा व शिकायतकर्ता अलग-अलग पार्टी और विचारधार से हैं। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता अमिक जमाई ने अपनी शुरूआती शिकायत में अपना नाम भी उजागर नहीं किया था।

नौ फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की 15 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उनके धक्का मुक्की के साथ वहां पहुंचे कुछ युवकों के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में भाजपा विधायक ओपी शर्मा पर मारपीट करने का आरोप लगा था। हालांकि, उन्होंने किसी तरह की धक्का मुक्की और पिटाई करने के आरोप से इन्कार किया था। मामले में तिलकमार्ग थाने में मारपीट, नाजायज तरीके से रोकने समेत अन्य जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।


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