RFID टैग लगवाने की तारीख नहीं बढ़ेगी, परेशानी में इन नंबरों पर करें कॉल
RFID Tag दिल्ली के तीनों निगमों की नोडल एजेंसी के तौर पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी कीमत पर आरएफआइडी टैग लगवाने की तारीख नहीं बदली जाएगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में 13 टोल नाकों से प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए 23 अगस्त से आरएफआइडी टैग अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई वाहन बिना टैग के प्रवेश करेगा तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली के तीनों निगमों की नोडल एजेंसी के तौर पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी कीमत पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग लगवाने की तारीख नहीं बदली जाएगी। इसलिए जिन व्यवसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करना है 23 अगस्त से पहले आरएफआइडी टैग लगवा लें अन्यथा 24 अगस्त से भारी जुर्माने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
एक लाख 35 हजार टैग अब तक बिक चुके
निगम ने बताया कि बुधवार दोपहर तक एक लाख, 35 हजार आरएफआइडी टैग बेचे गए। इसके लिए निगम 13 टोल नाकों के साथ छह अन्य स्थानों पर टैग बेचे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पहले निगम ने 16 अगस्त को आखिरी तारीख घोषित की थी, लेकिन वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों की अपील पर इसे 23 तक बढ़ा दिया था।
बिना टैग के प्रवेश पर चुकाना होगा भारी जुर्माना
बिना आरएफआइडी टैग के व्यवसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर 24 अगस्त के बाद पहले सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि का दोगुना भुगतान लिया जाएगा। दूसरे सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर चार गुनी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि वसूली जाएगी। तीसरे सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि का का छह गुना भुगतान लिया जाएगा।
इन हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
आरएफआइडी टैग लगवाने के लिए निगम ने टोल वसूलने वाली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए है। इसमें डीएनडी के 7903176120, रजोकरी 9354320562 और केजीटी (कुंडली) 9205262947 पर संपर्क कर सकते हैं और आरएफआइडी टैग लगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एमसीडी टोल एप मोबाइल में डाउनलोड करके अपने पंजीकरण के बाद ऑनलाइन रिचार्ज भी करा सकते हैं।