Move to Jagran APP

घर में गोवंश काटने के आरोपित को जमानत देने से कोर्ट ने किया इन्कार

जाफराबाद इलाके में घर के अंदर गोवंश काटने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित जियाजू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 08:34 PM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 08:34 PM (IST)
आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। जाफराबाद इलाके में घर के अंदर गोवंश काटने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित जियाजू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आरोपित की तीसरी जमानत अर्जी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

loksabha election banner

बीती चार जून को पुलिस को जाफराबाद क्षेत्र में मौजपुर स्थित विजय मोहल्ला गली नंबर-17 में रहने मोनिश के घर पर गोवंश काटने की सूचना मिली थी। इस घर में छापेमारी कर पुलिस ने मोनिश और गाजियाबाद के पसौंडा गांव के रहने वाले जियाजू को मौके से गिरफ्तार किया था। जबकि इनके दो साथी फरार हो गए थे।

पुलिस ने चारों के खिलाफ दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से जियाजू ने तीसरी बार जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी के कोर्ट में सुनवाई हुई।

आरोपित की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस को न्यायिक हिरासत में जियाजू से पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह घटना किसी व्यावसायिक क्षेत्र की नहीं, बल्कि रिहायशी इलाके की है। यह संज्ञेय अपराध गैर जमानती है। इस एक साथी शाहरुख अभी फरार है। ऐसे आरोपित को जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से इन्कार कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.